​टेरर फंडिंग केस: सांसद इंजीनियर राशिद की कस्टडी पैरोल याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा​

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नई दिल्ली,26 मार्च। जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद बारामूला के सांसद शेख अब्दुल राशिद लोकसभा की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को परमिशन देते हुए कहा कि पुलिस 26 मार्च से 4 अप्रैल के बीच इंजीनियर रशीद को संसद लेकर जाएगी और सत्र समाप्त होने के बाद वापस जेल ले जाएगी। इस दौरान वे मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे।

राशिद ने लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दरअसल, 19 मार्च को सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट ने उन्हें कस्टडी पैरोल देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राशिद ने हाईकोर्ट का रुख किया था।

राशिद को 2017 में जम्मू-कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में UAPA के तहत अरेस्ट किया गया था। 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। राशिद ने जेल में रहते हुए ही 2024 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी।

2005 में भी गिरफ्तार हुए थे इंजीनियर राशिद

राशिद का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वताली की जांच के दौरान सामने आया था, जिसे NIA ने घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को कथित तौर पर फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

राशिद को 2005 में भी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। तब राशिद पर आतंकियों की मदद करने का आरोप था। इस केस में राशिद 3 महीने 17 दिन तक राजबाग जेल में बंद रहे। इस मामले में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने मानवीय आधार पर सभी आरोपों से बरी कर दिया था।

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