नई दिल्ली,12 फरवरी। भारत में बिना वीजा-पासपोर्ट एंट्री पर केंद्र सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। अगर कोई विदेशी नागरिक वैध पासपोर्ट या वीजा के बिना भारत में प्रवेश करता है तो उसे पांच साल तक जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
अगर कोई विदेशी फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ भारत में प्रवेश करता है तो उसे यहां से निकाला जा सकता है। इसके अलावा 2 साल की जेल हो सकती है, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं, 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
इन चार नियमों को क्लब करके एक बनाया जाएगा
यह नियम इमिग्रेशन और फॉरेनर एक्ट, 2025 के तहत है, जिसे सरकार संसद के बजट सत्र में पेश करेंगी। इसका मकसद इमिग्रेशन और फॉरेनर से संबंधित सब्जेक्ट पर बने चार अलग नियम को एक करना है। नए नियम लागू होने के बाद फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1939 और इमिग्रेशन (करियर लायबिलिटी एक्ट) 2000 में बदलाव कर एक व्यापक कानून बनाया जाएगा।
अभी अवैध एंट्री पर 5 साल की सजा और जुर्माना लगाया जाता है
फिलहाल अवैध पासपोर्ट या वीजा के साथ यात्रा करने वाले विदेशियों को 5 साल की जेल और जुर्माना लगाया जाता है। फर्जी पासपोर्ट के साथ एंट्री करने वालों के लिए अधिकतम 8 साल की सजा और 50 हजार रुपए की सजा का प्रावधान है।
नए बिल को चार पॉइंट्स में समझें
- नए विधेयक में हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी में एंट्री पाने वाले किसी भी फॉरेनर की जानकारी फॉरेनर रजिस्ट्रेशन अधिकारियों के साथ भी शेयर किया जाएगा। यह नियम उन सभी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और अन्य मेडिकल इंस्टिट्यूशंस पर भी लागू होगा, जिनके यहां रहने की सुविधा है।
- विधेयक प्रस्ताव के मुताबिक अगर कोई फॉरेनर व्यक्ति निर्धारित वीजा की अवधि से अधिक समय तक यहां रहता है, वीजा नियमों का उल्लंघन करता है या किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है तो उसे 3 साल की सजा, 3 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
- अगर किसी फॉरेनर के पास वैध पासपोर्ट या वीजा नहीं मिलता है तो उसके लिए लाने वाले को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इमिग्रेशन अधिकारी उस फॉरेनर को लाने वाले पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। हालांकि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। अगर जुर्माना नहीं भरा तो लाने वाले को जब्त करने या हिरासत में लिया जा सकता है। इनमें विमान, जहाज या परिवहन का अन्य साधन हो सकता है।
- प्रस्तावित विधेयक केंद्र सरकार को किसी फॉरेनर की एंट्री पर बैन करने, उसे भारत से बाहर जाने पर रोकने, किसी क्षेत्र में जाने से रोकने, अपने खर्च पर भारत से बाहर जाने और उसे अपना फोटो-बायोमैट्रिक्स लेने की अनुमति देता है।