नई दिल्ली:, 25 अप्रैल 2025 – सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी को अनाप-शनाप बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने हमें आजादी दिलाई और हम उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप आगे से ऐसा कोई बयान देंगे तो हम स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर-जिम्मेदाराना बयान मत दीजिए।
इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल को समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने राहुल की याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस दत्ता ने राहुल के टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कि सावरकर को अंग्रेजों का नौकर कहा था।
जस्टिस दत्ता ने पूछा कि क्या महात्मा गांधी को अंग्रेजों का नौकर कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने भी वायसराय को लिखे अपनी चिट्ठियों में ‘आपका वफादार सेवक’ शब्द का इस्तेमाल किया था।
दत्ता ने राहुल के वकील एएम सिंघवी से पूछा, ‘क्या आपके मुवक्किल को पता है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थीं, तो उन्होंने भी स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की तारीफ करते हुए एक चिट्ठी भेजी थी। जब आपको भारत के इतिहास या भूगोल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते।’