मोहाली कोर्ट ने पादरी बजिंदर सिंह को रेप केस में सुनाई उम्रकैद की सजा

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नई दिल्ली,1 अप्रैल। मोहाली की एक अदालत ने स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को 2018 में दर्ज एक रेप मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा के ऐलान के बाद, बजिंदर सिंह ने अदालत में रहम की गुहार लगाते हुए कहा कि उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, पत्नी बीमार है, और उसकी टांग में रॉड डली हुई है। हालांकि, अदालत ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया।2018 में, जीरकपुर की एक महिला ने बजिंदर सिंह पर आरोप लगाया था कि उसने उसे विदेश भेजने का झांसा देकर अपने मोहाली स्थित आवास पर बुलाया और वहां उसके साथ बलात्कार किया। बजिंदर ने इस घटना का वीडियो भी बनाया और पीड़िता को धमकी दी कि यदि उसने विरोध किया तो वह वीडियो सार्वजनिक कर देगा। शिकायत के आधार पर, जीरकपुर पुलिस ने बजिंदर सिंह और अन्य छह लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

बजिंदर सिंह पर अन्य महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और मारपीट के आरोप भी लगे हैं। एक मामले में, उसने एक महिला को अपने चंडीगढ़ कार्यालय में थप्पड़ मारा था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। इसके अलावा, कपूरथला में एक महिला ने उस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।सजा के बाद, पीड़िता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, “मैं बहुत खुश हूं। कोर्ट ने मेरे साथ न्याय किया, मैं जज, अपने वकील और मीडिया का धन्यवाद करती हूं। मैंने बहुत कठिन समय देखा है, 7 साल तक इस दिन के लिए इंतजार किया है, आखिरकार मुझे इंसाफ मिल गया।”

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