मुंबई ,1 अप्रैल। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार, 1 अप्रैल 2025 को सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के विशेष अदालत के आदेश पर लगी रोक की अवधि बढ़ा दी है। इससे पहले, हाईकोर्ट ने मार्च महीने में इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी।
जस्टिस शिवकुमार डिगे ने कहा कि शिकायतकर्ता ने मामले में हलफनामा दाखिल किया है और बुच और अन्य आरोपियों को इसकी जांच करने के लिए समय दिया है। उन्होंने कहा कि पहले दी गई अंतरिम राहत अगले आदेश तक जारी रहेगी।
वहीं मामले की अगली सुनवाई 7 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मार्च में बुच समेत SEBI के पांच शीर्ष अधिकारियों ने स्पेशल कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था।
1 मार्च को मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने दिया था FIR का आदेश
1 मार्च को मुंबई की एक स्पेशल एंटी-करप्शन कोर्ट ने माधबी पुरी बुच के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। शेयर मार्केट फ्रॉड और नियामक उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने माधबी के अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज करने का आदेश दिया था।
माधवी बुच समेत छह लोगों पर FIR का आदेश दिया गया था
- SEBI की पूर्व चीफ माधबी पूरी बुच
- SEBI के होल टाइम मेंबर अश्वनी भाटिया
- SEBI के होल टाइम मेंबर अनंत नारायण
- SEBI के होल टाइम मेंबर कमलेश चंद्र वार्ष्णेय
- BSE के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल
- BSE के CEO सुंदररमन राममूर्ति
यह आदेश स्पेशल जज एसई बांगर ने ठाणे बेस्ड जर्नलिस्ट सपन श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका पर दिया था। सपन ने स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी की लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।