प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, वीरेंद्र सिंह कादियान और रवि कुमार अरोड़ा ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली,

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एनडीएमसी ने अपनी परिषद की बैठक में विभिन्न भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दी।

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2025.

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने आज अपनी परिषद की प्रारम्भिक बैठक की अध्यक्षता माननीय सांसद-नई दिल्ली, सुश्री बांसुरी स्वराज ने की ।

सुश्री बांसुरी स्वराज ने बैठक प्रारम्भ होते ही प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, विधायक-नई दिल्ली और दिल्ली सरकार के मंत्री, वीरेंद्र सिंह कादियान विधायक-दिल्ली कैंट और रवि कुमार अरोड़ा, अतिरिक्त सचिव, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार को संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की शपथ भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी 3 मार्च, 2025 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसरण में नई दिल्ली नगरपालिका के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई ।

इसके बाद, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की अध्यक्षता में परिषद की बैठक में सांसद नई दिल्ली बांसुरी स्वराज, अध्यक्ष – एनडीएमसी, केशव चंद्रा, उपाध्यक्ष- कुलजीत सिंह चहल, विधायक और सदस्य एनडीएमसी, वीरेंद्र सिंह कादियान, परिषद के सदस्य – अनिल वाल्मीकि, सरिता तोमर, दिनेश प्रताप सिंह और रवि कुमार अरोड़ा की उपस्थिति में एजेंडे में शामिल विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया गया और उन्हें मंजूरी दी गई।

आज जिन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को परिषद् द्वारा बैठक में मंजूरी दी गई, वे निम्नलिखित हैं:-

1. वैक्सीनेटर कैडर के पद के लिए भर्ती विनियम (आरआर)

टीकाकरण संवर्ग यानी वैक्सीनेटर, निरीक्षक और टीकाकरण अधीक्षक के पद के लिए मौजूदा भर्ती नियम वर्ष 1972 और 1973 में तैयार किए गए थे। अब, परिषद ने इन पदों के लिए भर्ती नियम बनाने/संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

2. एनडीएमसी में जनसंपर्क कैडर के पदों के लिए भर्ती नियम.

एनडीएमसी में जनसंपर्क कैडर के पदों के लिए मौजूदा भर्ती नियम वर्ष 2008 में बनाए गए थे। अब, कैडर के पदों को संयुक्त निदेशक (सूचना एवं प्रचार), सहायक निदेशक (सूचना एवं प्रचार), सूचना एवं प्रचार अधिकारी और सूचना एवं प्रचार सहायक के रूप में पुनः नामित किया गया है।

सहायक निदेशक और संयुक्त निदेशक (जनसंपर्क विभाग) के रूप में पदोन्नति के लिए अतिरिक्त पात्रता मानदंड शामिल करने के लिए भर्ती नियमों के मसौदे को संशोधित किया गया है। परिषद ने जनसंपर्क कैडर के पदों के लिए भर्ती नियम बनाने/संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी ।

3. पशु चिकित्सा एवं पशुधन निरीक्षक के पद के लिए भर्ती नियम (आरआर) .

एनडीएमसी में पशु चिकित्सा अस्पतालों में पदों की आवश्यकता और नियमित आधार पर पदों के सृजन के कारण, विभाग की बेहतरी और जनहित में नियमित आधार पर पदों को भरने के लिए भर्ती नियम बनाने की अत्यधिक मांग रही ।

1994 से पहले, प्रशासक द्वारा अनुमोदित भर्ती नियमों के आधार पर भर्ती की जाती थी, जिसे कभी आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया था। उसके बाद अधिसूचित भर्ती नियमों की अनुपलब्धता के कारण, पद नियमित आधार पर नहीं भरा जा सका। इसलिए अन्य सरकारी संगठनों के आधार पर समान पदों के आरआर से संदर्भ लेते हुए और सलाहकार (कार्मिक) के परामर्श से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी) के मौजूदा निर्देशों के अनुसार भर्ती नियम तैयार किए गए हैं। परिषद ने आरआर के निर्माण/संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

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