राजस्थान , 4 फरवरी। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए विधानसभा में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 पेश किया. इसमें दोषी को 10 साल तक की कैद और 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. प्रस्तावित अधिनियम के तहत अपराध गैर-जमानती होगा. मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सदन में ये विधेयक रखा.
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए विधानसभा में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 पेश किया. इसमें दोषी को 10 साल तक की कैद और 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. प्रस्तावित अधिनियम के तहत अपराध गैर-जमानती होगा. मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सदन में ये विधेयक रखा.
कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने क्या कहा?
सरकार में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा, यह बिल आज ही विधानसभा के सदन पर आया है. इस पर आने वाले समय पर बहस होगी. हमने प्रश्न कल के बाद शून्य काल में यह बिल रखा है. हम इसे पढ़ेंगे और जो भी इसकी जानकारियां हैं विस्तार से अवगत कराएंगे.
अगर ऐसा हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं
वहीं, प्रश्न कल में सवाल जवाब के दौरान हैरान कर देने वाली घटना हुई. मंत्री जोगाराम पटेल के मुंह से निकला ‘साले बैठ जा’. टीकाराम जूली उसी समय अपनी बात रख रहे थे. बाद में कांग्रेस के राजस्थान अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने सवाल उठाए. इस पर जोगाराम पटेल ने कहा, अगर ऐसा हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं.