दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को जमानत

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नई दिल्ली,18 अक्टूबर। आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा- अभी ट्रायल के जल्द खत्म होने के आसार नहीं हैं।

ED ने 24 अगस्त 2017 को CBI की तरफ से दर्ज की गई FIR को आधार बनाकर जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी। ED ने आरोप लगाया था कि सत्येंद्र ने उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की।

ED का आरोप था कि जैन ने इन फर्जी कंपनियों के जरिए आए पैसे का इस्तेमाल 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदने में किया। इसके अलावा दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लोन अदायगी में किया था।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि मामले में सत्येंद्र से पूछताछ की गई थी। जिसमें वे संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके थे। सत्येंद्र के अलावा पूनम जैन, अजित प्रसाद जैन, सनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद सत्येंद्र को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे तिहाड़ जेल में थे।

और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा- अभी ट्रायल के जल्द खत्म होने के आसार नहीं हैं।

ED ने 24 अगस्त 2017 को CBI की तरफ से दर्ज की गई FIR को आधार बनाकर जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी। ED ने आरोप लगाया था कि सत्येंद्र ने उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की।

ED का आरोप था कि जैन ने इन फर्जी कंपनियों के जरिए आए पैसे का इस्तेमाल 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदने में किया। इसके अलावा दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लोन अदायगी में किया था।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि मामले में सत्येंद्र से पूछताछ की गई थी। जिसमें वे संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके थे। सत्येंद्र के अलावा पूनम जैन, अजित प्रसाद जैन, सनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद सत्येंद्र को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे तिहाड़ जेल में थे।

सत्येंद्र जैन की रिहाई पर किसने क्या कहा?

  • अरविंद केजरीवाल- सत्येंद्र जैन को भी दो साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद बेल मिल गई। इनका कसूर क्या था? इनके यहां कई कई बार रेड हुई। एक पैसा भी नहीं मिला। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाये और दिल्ली के सभी लोगों का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के लिए और गरीबों का फ्री इलाज रोकने के लिए मोदी जी ने इन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन भगवान हमारे साथ है। आज ये भी रिहा हो गए।
  • मनीष सिसोदिया- दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को नया आयाम देने वाले और मोहल्ला क्लिनिक जैसी शानदार योजना को धरातल पर उतारने वाले हमारे भाई सत्येंद्र जैन को आज दो साल से भी ज्यादा का समय जेल में बिताने के बाद आखिर जमानत मिल गई। उनके यहां कई बार छापेमारी हुई, लेकिन एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ। उनका एकमात्र कसूर ये था कि उन्होंने दिल्ली में शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए और दिल्ली के सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी। गरीबों का यह मुफ्त इलाज बंद करने और मोहल्ला क्लिनिक को रोकने के लिए मोदी जी ने उन्हें जेल भिजवाया। लेकिन भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है, और मेरे, संजय भाई और अरविंद जी के बाद आज सत्येंद्र जैन भी रिहा हो गए हैं।
  • संजय सिंह- 873 दिन का लंबा संघर्ष, मोदी की यातनाओं की सारी कोशिश भी सत्येंद्र के हौसले को नहीं तोड़ पाई। ये आम आदमी के नेता है, इन पर झूठे मुकदमे चला सकते हो, लाठियां बरसा सकते हो, जेल में डाल सकते हो मगर इनके हौसले नहीं तोड़ सकते। सतेंद्र जैन भाई के जज्बे को सलाम। रिहाई पर बधाई।

इलाज के लिए मिली थी 42 दिन की जमानत 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कंडीशन के आधार पर जैन को 6 हफ्ते की जमानत दी थी। 11 जुलाई को उनकी जमानत का आखिरी दिन था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था- “जैन प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, लेकिन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। न ही दिल्ली के बाहर जाएंगे। जो भी इलाज करवा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट 10 जुलाई तक पेश करें।”

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