नई दिल्ली,01 अक्टूबर। बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सुनवाई के दौरान SG तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकार का पक्ष रखा। साथ ही कहा कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ बुलडोजर एक्शन किए जाने के आरोप लगे हैं। मुझे यही बात परेशान कर रही है।
इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। हम जो भी निर्धारित कर रहे हैं वह पूरे देश के लिए होगा। चाहे वह मंदिर हो, दरगाह हो, उसे हटाना ही सही होगा, क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा सबसे पहले है।
इससे 17 सितंबर की सुनवाई में कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक के लिए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी। अदालत ने कहा था कि अगली सुनवाई तक देश में कहीं भी बुलडोजर एक्शन नहीं हो। हालांकि कोर्ट ने सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण पर एक्शन को अलग रखा था।
केंद्र ने इस ऑर्डर पर सवाल उठाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते हैं। इस पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा था- अगर कार्रवाई दो हफ्ते रोक दी तो आसमान नहीं फट पड़ेगा।