नई दिल्ली,5 सितम्बर। दिल्ली शराब नीति केस में गुरुवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले केजरीवाल और CBI का पक्ष सुना।
अदालत में वकील ने कहा कि केजरीवाल को इसलिए जमानत दी गई ताकि वो बाहर ना आ सकें जबकि जमानत नियम और जेल अपवाद है। मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त कोर्ट ने यही कहा था। CBI ने दलील दी कि केजरीवाल को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए। अगर उन्हें जमानत मिली तो हाईकोर्ट को निराशा होगी।
केजरीवाल की जमानत और CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल की भुइयां की बेंच सुनवाई कर रही है। केजरीवाल का पक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और CBI को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े ED केस में सुप्रीम कोर्ट से ही 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है। इस केस में आम आदमी पार्टी (AAP) पार्टी नेता संजय सिंह, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति (BRS) लीडर के कविता को जमानत दी जा चुकी है।